खाली प्लॉटों में कचरा मिला तो प्लॉट मालिक पर होगी कार्रवाई, सफाई का हर्जा-खर्चा प्रॉपर्टी आई.डी. में जुड़ेगा- सलोनी शर्मा, निगमायुक्त

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खाली प्लॉटों में कचरा मिला तो प्लॉट मालिक पर होगी कार्रवाई, सफाई का हर्जा-खर्चा प्रॉपर्टी आई.डी. में जुड़ेगा- सलोनी शर्मा, निगमायुक्त। 

एक सप्ताह के भीतर खाली प्लॉटों को कचरा मुक्त कर चारदीवारी/फेंसिंग करवाने के निर्देश। 

करनाल ( रजत राणा ) 

हरियाणा स्वच्छ लीग प्रतियोगिता-2026 के तहत नगर निगम करनाल द्वारा शहर में दिखाई देने वाले सभी कचरा बिंदुओं को समाप्त करने तथा स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम क्षेत्र में स्थित खाली प्लॉटों को कचरा मुक्त रखने के लिए नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने प्लॉट मालिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अनेक खाली प्लॉट हैं, जिनमें कई प्लॉटों की चारदीवारी अथवा फेंसिंग नहीं होने के कारण लोग उनमें कचरा डाल देते हैं। इसके कारण इन स्थानों पर कूड़े के ढेर बनने के साथ-साथ जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इससे आस-पास के क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ-साथ बीमारियां फैलने की आशंका रहती है तथा नागरिकों द्वारा इस संबंध में नगर निगम कार्यालय में शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं।

 

एक सप्ताह में प्लॉट कचरा मुक्त करना होगा।

नगर निगम आयुक्त ने सभी खाली प्लॉट धारकों से अपील करते हुए कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने खाली प्लॉट को कचरा मुक्त करवाना सुनिश्चित करें तथा प्लॉट की चारदीवारी अथवा फेंसिंग करवाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उनके प्लॉट में किसी व्यक्ति द्वारा कचरा न डाला जाए और प्लॉट में किसी भी प्रकार का जलभराव न होने पाए। उन्होंने कहा कि खाली प्लॉट की स्वच्छता बनाए रखना संबंधित प्लॉट धारक की जिम्मेदारी है। प्लॉट मालिकों को अपने स्तर पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी, ताकि खाली प्लॉट कचरा डालने का स्थान न बनें।

 

निरीक्षण के दौरान कचरा मिला तो होगी कार्रवाई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम की टीमों द्वारा खाली प्लॉटों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी खाली प्लॉट में कूड़े-कर्कट का ढेर अथवा जलभराव पाया जाता है, तो संबंधित प्लॉट धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में नगर निगम द्वारा प्लॉट की सफाई करवाने पर होने वाला हर्जा-खर्चा संबंधित प्लॉट की प्रॉपर्टी आई.डी. में जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार देय जुर्माना राशि की वसूली भी की जाएगी।

 

बकाया राशि की अदायगी के बाद ही मिलेगी एन.डी.सी.।

उन्होंने बताया कि यदि किसी खाली प्लॉट के संबंध में नगर निगम द्वारा सफाई का हर्जा-खर्चा अथवा जुर्माना राशि निर्धारित की जाती है, तो उसकी अदायगी करना संबंधित प्लॉट धारक के लिए आवश्यक होगा। बकाया राशि की पूर्ण अदायगी के बाद ही नगर निगम द्वारा संबंधित संपत्ति का नो ड्यज सर्टिफिकेट यानि एन.डी.सी. जारी की जाएगी।

 

स्वच्छ करनाल के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील।

नगर निगम आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों व खाली प्लॉटों में कचरा न डालें और यदि आस-पास कोई खाली प्लॉट कचरा डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी सूचना नगर निगम को दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वच्छ लीग प्रतियोगिता-2026 के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस अभियान की सफलता के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी व सहयोग आवश्यक है।