हेलो दोस्तों हमारी वेबसाइट Viral Haryana पर आपका हार्दिक स्वागत है हम आपके लिए देश ,विदेश से जुड़ी Latest News लेकर हाजिर हुए है। Viral Haryana से आपको हर दिन मिलेगी बेहतरीन Latest News जैसे कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए एक समान बैंकिंग कानून बनाने की मांग की गई है। इस तरह कि देश ,विदेश से जुड़ी Latest News जानने के लिए पढ़ते रहे Viral Haryana वेबसाइट पर ।
मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम का उपयोग भारतीय बैंकों में विदेशी धन जमा करने के लिए नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इनके वजह से न केवल देश के विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, नक्सलियों, माओवादियों, आतंकियों, देशद्रोहियों, सिमी व पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को भी विदेशी धन पहुंच रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए एक समान बैंकिंग कानून बनाने की मांग की गई है। क्योंकि कि कालेधन व बेनामी लेनदेन के लिए एक समान कानून जरूरी है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए विदेशी बैंक शाखाओं सहित भारतीय बैंकों में जमा की जाने वाली राशि का विवरण समान होना चाहिए, चाहे वह चालू खाते में निर्यात भुगतान हो या बचत खाते में वेतन अथवा चैरिटी के चालू खाते या सेवा में दान के खातों में देय शुल्क। इन सब भुगतान के समान होना चाहिए। पैसा चाहे पश्चिमी देशों से आ रहा हो या किसी राष्ट्रीय बैंक से अथवा भारत में स्थित किसी विदेशी बैंक से। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जारी होना चाहिए और सभी अंतरराष्ट्रीय व भारतीय बैंकों को उसे भुगतान की लिंक एसएमएस से मिल जाये । यदि किसी खाते में विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित कर राशि जमा की जाए तो उसकी सूचना इस तरह से देना चाहिए। ताकि पूरी जानकारी मिल सके की पैसा कहा से कैसे जमा हो रहा है ।
किसी व्यक्ति या कंपनी को भारत में अंदरुनी रूप से आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए घरेलू बैंकिंग टूल का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू बैंक लेनदेन के लिए ही किया जाना चाहिए।
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