दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी खबर है। नए नियमों के मुताबिक परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ी वालों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अब दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ी वालों को स्पीड के चलते ज्यादा पैसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग ने महज ₹500 के प्रमाण पत्र पर वाहन चालकों को राहत दी है। गौरतलब है कि अभी तक इसके लिए 3500 से 4000 रुपये तक वाहन मालिकों को चुकाने पड़ते थे।
जानकारी के लिए बता दें कि मोटर एक्ट के मुताबिक परिवहन विभाग के पास जब वह आने जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर होना अनिवार्य है कानून के अनुसार स्पीड गवर्नर का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यवसायिक वाहनों में सन 2000 से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। बता दें कि यह व्यवस्था वाहनों की गति को निर्धारित करने के लिए की गई है। ताकि वाहन ज्यादा तेजी से नहीं चल सके। हाल ही में लोगों को राहत देते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बाद अब मात्र 500 रुपये का प्रमाण पत्र लेकर भी दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाया जा सकता है।