दरअसल दिल्ली में विदेशों की तर्ज पर नए ट्रैफिक रूल जारी हुए हैं। जिनके मुताबिक, बसें लेफ्ट लेन में ही चलेंगी। कॉमर्शियल वाहनों को बस लेन में ही चलना होगा। ये ट्रैफिक रूल्स 15 दिन के ट्रायल पर जारी हुए हैं। ट्रैफिक के ये नए नियम दिल्ली में एक नई ट्रैफिक प्रणाली की नींव रखेंगे। अभी ये ट्रैफिक रूल्स दिल्ली में 15 दिन के ट्रायल पर जारी हुए हैं। सफल होने पर इनको पूर्ण तय लागू कर दिया जाएगा।
दिल्ली में जारी हुए नए ट्रैफिक रूल्स विदेशों की तर्ज पर हैं जिनके मुताबिक बस लेफ्ट लेन में ही चलेगी। हैवी व्हीकल बस लेन का हिस्सा होंगे। कॉमर्शियल वाहन भी बस लेन में ही चलेंगे। नो ओवरटेकिंग जॉन, नो स्टॉपिंग जॉन बनाया जाएगा। राइट लेने की स्थिति में बस को 10 सेकंड पहले का समय दिया जाएगा जिससे लेफ्ट में वाहनों से हादसा ना हो। गलत तरीके से सड़क लेन बदलने पर कार या बस चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। 2 पहिया वाहनों को भी ओवर टेक लाइन या मिडिल लाइन में ही रहने का नियम है। असल में करीब 70 फीसदी से ज्यादा सड़क दुर्घटना के पीछे कारण लेन चेंज होता है।