हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। जिसे राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। जिसके तहत अब हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालय स्थल पर भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही अब मास्क ना लगाने पर किसी प्रकार का जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा।
हरियाणा के दर एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिकारिक सूचना में आम जनता को सलाह दी गई है कि वह कोविड-19 व्यवहार का पालन करें। हरियाणा सरकार द्वारा इसकी सूचना आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की गई है। अनिल विज ने कहा कि मास्क पहनना सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग करना मास्क पहनना सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग करना हाथ की समस्या और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है।
जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से नीचे हो गए हैं। वही हरियाणा में आज कुल 46 नए करो ना संक्रमण के मामले सामने आए हैं दिन में से सबसे ज्यादा गुरु ग्राम में 41 फरीदाबाद में एक हिसार में एक सोनीपत में एक और पलवल में दो मामले शामिल है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के मद्देनजर अब हरियाणा में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा।