एक जनवरी से बैंक जाने से पहले जरूर करें ये काम- नहीं तो घर से निकलना होगा मुश्किल होगा

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चंडीगढ़। नए साल की शुरुआत से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में आप नव वर्ष यानी पहली जनवरी 2022 से घर के बाहर निकल रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना होगा। यदि आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो आपकी एंट्री बैन हो सकती है। वहीं, घर से निकलना भी परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी।

ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की एक या दूसरी डोज नहीं लगवाई उनके बैंक (Bank) से जुड़े कोई काम एक जनवरी 2022 से नहीं होंगे। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वह स्टाफ या कस्टमर जिसने एक डोज लगवाई है और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल अनुसार दूसरी डोज नहीं ली वह भी बैंक में नहीं घुस पाएंगे।

बता दें कि अगर आपने कोरोना से बचने की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसे 31 दिसंबर तक हर हालत में लगवा लें। जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज अभी तक नहीं लगवाई है उनका पहली जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की मनाही है। फिर चाहे है सड़क, पार्क, मंदिर गुरुद्वारा, मार्केट या कोई दूसरा स्थान हो। इन सभी जगह निकलना बंद हो जाएगा।

साथ ही जो लोग एक डोज लगवा चुके हैं और दूसरी लगवाने का समय होने के बाद भी इसे नहीं लगवा रहे उनकी भी खैर नहीं। अगर वह लोग पहली जनवरी से कहीं बाहर सार्वजनिक स्थल पर निरीक्षण करने वाली टीम को मिलते हैं तो पहले 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद अगर जुर्माने की अदायगी नहीं की तो कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना होगा।

प्रशासन की सख्त हिदायों के मुताबिक जिन व्यस्कों ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है उनको घर में ही रहना होगा। वह किसी भी पब्लिक प्लेस, मार्केट, फंक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल आदि पर नहीं जा सकते। वहीं जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है और दूसरी का समय होने के बाद भी लगवाने नहीं आए उनके पब्लिक प्लेस पर घूमते मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

जुर्माना नहीं भरा तो आइपीसी के सेक्शन-188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। अब भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट, बस-ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स और लोकल मार्केट में केवल पूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोग ही जा सकते हैं। दूसरी डोज नहीं लगवाने वाले मिले तो उन पर कार्रवाई होगी।

यह अधिकारी कार्रवाई करने को अधिकृत

  • तहसीलदार और नायब तहसीलदार
  • एडीशनल या ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम
  • मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, नगर निगम
  • डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा डेजिग्नेटिड मेडिकल ऑफिसर
  • स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), पुलिस
  • डीसी द्वारा अधिकृत अधिकारी

शॉपिंग और बाहर खाने का सपना नहीं होगा पूरा

होटल-रेस्टोरेंट, बार, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर में पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इन सभी जगह काम करने वाले इंप्लाइज हों या फिर वह लोग जिनकी दूसरी डोज का समय हो चुका है और उन्होंने इसे लगवाया नहीं है वह प्रवेश नहीं कर सकेंगे।चंडीगढ़ में स्थित सभी गवर्नमेंट ऑफिस, बोर्ड, कारपोरेशन ऑफिस में उन्हीं व्यस्कों को एंट्री मिलेगी जो पूर्ण टीकाकरण करा चुके हैं। फिर चाहे वह ऑफिस का स्टाफ हो या अपने कार्य के लिए आने वाले रेजिडेंट्स। केवल एक डोज लगवा चुके लोगों को यहां प्रवेश नहीं मिलेगा।