1 अप्रैल से दिल्ली की कई सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम बदलने वाला है। दिल्ली की 15 सड़कों को चिन्हित किया है जिसमें बस और माल ढोने वाले वाहनों के लिए अलग लेन होगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इन15 चुनिंदा सड़कों पर लेन संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग की ओर से बयान के अनुसार, यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा, जहां ऐसे वाहन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे। इसके मुताबिक, इस दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक लेन को लेकर कोई नियम लागू नहीं होगा।
To make Delhi roads safer, the @ArvindKejriwal govt is starting Bus Lane Enforcement drives to increase Commuter Safety & tackle congestion. Directions have been issued to DTC & Cluster for driver sensitization, PWD for earmarking bus lanes & Transport, Police enforcement teams. pic.twitter.com/FttRKRy6G7
— Kailash Gahlot (@kgahlot) March 23, 2022