ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए अब कैसे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

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अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है। सरकार 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीए ऑफिस में जाने की जरुरत नहीं है। लाइसेंस बनाने के लिए अब ड्राइविंग स्कूल का टेस्ट पास करना होगा। सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नए नियम लागू करने जा रही है।

ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियम के अनुसार, अब डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा ट्रेनिंग लेने के बाद वहीं से टेस्ट पास करना होगा, जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका डीएल बनाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार 1 जुलाई से नए नियमों को लागू करेगी।

ट्रेनिंग सेंटर का टेस्ट पास करने के बाद मिलेगा लाइसेंस

परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वा़लों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट को पास करने वालों को सर्टीफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी गाइडलान जारी कर दी है।