भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया, 100 करोड़ वसूली का मामला | Latest News | Viral Haryana |

199

हेलो  दोस्तों हमारी वेबसाइट Viral Haryana पर आपका हार्दिक स्वागत है हम आपके लिए देश ,विदेश  से जुड़ी Latest News लेकर हाजिर हुए है। Viral Haryana से आपको हर दिन मिलेगी बेहतरीन Latest News जैसे कि आज सबसे बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह कि देश ,विदेश  से जुड़ी  Latest News  जानने के लिए पढ़ते रहे  Viral Haryana वेबसाइट पर ।

भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है । केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल  से अपनी हिरासत में लिया है। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में लंबे अरसे से आर्थर रोड जेल में ही बंद हैं। केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था।

इससे पहले सीबीआई पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदर शिंदे और पीएस संजीव पालांडे को भी पूछताछ के लिए कस्टडी में ले चुकी है। सीबीआई ने तलोजा जेल से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी कस्टडी में लिया है। फिॅलहाल, इन सबसे पूछताछ जारी  शुरू है। सीबीआई अनिल देशमुख को शिंदे और पलांडे के साथ ही कस्टडी में लेने वाली थी । लेकिन आर्थर रोड जेल में 2 अप्रैल को देशमुख की तबीयत बिगड़ गई।  वे बाथरुम में गिर गए। इसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में उनके कंधे की सर्जरी की गई है। इसके बाद मंगलवार को उन्हें जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आज सीबीआई ने उन्हें आर्थर रोड जेल से अपने हिरासत में ले लिया।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर यह आरोप लगाया था कि वे गृहमंत्री रहते हुए सचिन वाजे समेत पुलिस अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उनसे मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से 100 करोड़ की वसूली करवा रहे हैं। इस आरोप के बाद अनिल देशमुख को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी। जिसमें कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी हिरासत की मांग करने वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी।न्यायमूर्ति डेरे ने निर्देश दिया कि याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी ।

आप और भी सच्चाई को सामने लानी वाली  Latest News पढ़ सकते है  हमारे लिंक पर क्लिक करके जल्दी से क्लिक करे विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए एक समान बैंकिंग कानून बनाने की मांग-HC