कंपनी ने ग्राहक को बेच दी डिफेक्टिव कार, कोर्ट में केस ठोंक झटक लिए 42 लाख

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हाइलाइट्स

कंपनी ने ग्राहक को BS4 कार सेल की थी.
डिफेक्टेड मॉडल फोर्ड एंडेवर एसयूवी था.
कार के इंजन से लगातार लीकेज हो रही थी.

नई दिल्ली. ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस पूरी व्यवस्था से जुड़े फायदों के बारे में नहीं जानते हैं. इससे जुड़ा एक दिलचस्प मामला हाल ही में सामने आया है. इस पूरे मामले में एक जागरूक ग्राहक ने फोर्ड इंडिया के खिलाफ केस दर्ज करके 42 लाख रुपये का भारी भरकम हर्जाना हासिल किया.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ड इंडिया को आदेश दिया कि ग्राहक को 42 लाख रुपये अदा करें. कंपनी ने ग्राहक को Ford Endeavour SUV का डिफेक्टिव मॉडल बेचा था. ग्राहक ने कार कब खरीदी इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है लेकिन यह BS4 मॉडल था. ग्राहक ने 3.2 लीटर वर्जन खरीदा था. कार पर्चेज के बाद से ही ग्राहक को लगातार कार से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

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पंजाब स्टेट कंज्यूमर फोरम में की शिकायत
इसके बाद ग्राहक ने पंजाब स्टेट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की. ग्राहक की कार में लगातार ऑयल लीकेज की समस्या आ रही थी. इसके बाद स्टेट कमीशन ने कंपनी को ग्राहक की कार का इंजन बदलने के निर्देश दिए. कोर्ट ने साथ ही शिकायतकर्ता ग्राहक को 2,000 रुपये प्रति दिन का हर्जाना भी देने को कहा.

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इंजन बदलने के बाद भी समस्या बरकरार
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कंपनी ने इंजन बदल दिया लेकिन ग्राहक की समस्या बरकरार रही. ग्राहक ने फिर से मामला दर्ज कराया तो जस्टिस सूर्यकान्त और दीपांकर दत्ता ने ग्राहक के हक में फैसला देते हुए 42 लाख रुपये ग्राहक को अदा करने का आदेश कंपनी को दिया. इसके अलावा 87,000 रुपये व्हीकल इंश्योरेंस के भी ग्राहको अदा किए गए. यानी ग्राहक को कंपनी ने कुल 42,87,000 की मोटी रकम चुकानी.

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