सोनीपत में युवक की हत्या में 5 को उम्रकैद: प्रेमिका ने मरवा दी थी गोली; युवती-पिता-चाचा व 2 चचेरे भाइयों को सजा

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सोनीपत7 घंटे पहले

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प्रतीकात्क फोटो।

हरियाणा के सोनीपत में कोर्ट ने युवक की हत्या के एक मामले में उसकी प्रेमिका समेत 5 को उम्र की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में युवती के पिता-चाचा व उसके दो चचेरे भाई शामिल हैं। एडीजे संजीव आर्य ने पांचों को धारा 302 में दोषी मान कर सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी किया गया है।

ये था मामला

खरखौदा क्षेत्र के गांव मटिंडू निवासी दीपक (18) की 19 फरवरी 2018 की रात को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसका पिता समुंद्र 20 फरवरी की सुबह पशु बाड़े में गया तो दीपक का शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा था। उसकी गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी। दीपक खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि उसका पिता दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत था।

गांव की लड़की से था प्रेम प्रसंग

पिता समुंद्र ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे दीपक की गांव की ही लड़की शिक्षा के साथ बोल चाल थी। दोनों में प्रेम प्रसंग था। वह उससे फोन पर बात करती थी और मिलने भी आती थी। शिक्षा के पिता सुधीर व उसकी मां ने दीपक को धमकी दी थी कि बेटी से मिला तो जान से मार देंगे। पुलिस ने उसके बयान पर सुधीर, उसके भाई जोगेंद्र उर्फ जोगा, भतीजे राकेश व विकास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में लड़की शिक्षा का भी हत्या में हाथ मिला।

पांचों को मिली सजा

पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने पांचों को धारा 302 में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही विकास को आर्म्स एक्ट में भी दोषी मान कर 3 साल कैद व 5हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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