नमस्कार दोस्तों हमारी वेबसाइट Viral Haryana पर आपका हार्दिक स्वागत है हम आपके लिए लाये है देश विदेश से जुड़ी Latest News । Viral Haryana से आपको हर दिन मिलेगी बेहतरीन Latest News जैसे कि आज ही हाई कोर्ट का हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं का मामला सामने आया । वहा के विद्यार्थिओं ने रोष प्रदर्शन कर रखा था कि हिजाब पहनना उनके धर्म के लिए जरूरी है । Latest News की पूरी जानकारी के लिए हम से जुड़े रहे और पढ़ते रहे अच्छी और सच्ची खबरे सबसे तेज ।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। फैसले के तहत कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं।
फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।