हरियाणा ने 1 जनवरी से लागू नर्सिंग नीति को मंजूरी दी: अनिल विज

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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी है और यह इसी साल एक जनवरी से लागू हो गई है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज का अपना 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए या नर्सिंग के 10 किलोमीटर के दायरे में एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल होना चाहिए। महाविद्यालय

इसके अलावा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का भी प्रावधान होना चाहिए।

हमें अपने मेडिकल कॉलेजों को इस तरह तैयार करना है कि वे गंभीर रोगियों को भर्ती करने में सक्षम हों और इन कॉलेजों में उनका इलाज किया जा सके और इसके लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ कुशल और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा

इसी प्रकार अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 2006 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की नीति पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान पीजीआईएमएस, रोहतक में कैंसर एवं अन्य बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोरोना संक्रमण और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की गई

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीजीआईएमएम, रोहतक में एक और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी लगाई जाए ताकि कोरोना वायरस के अलावा अन्य बीमारियों के लिए जीनोम सीक्वेंस का पता लगाया जा सके।

साकेत अस्पताल – पंचकुला की फिजियोथेरेपी इकाई को करनाल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा क्योंकि साकेत अस्पताल अपने आप काम करने में सक्षम नहीं है।

बैठक में बताया गया कि सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी मेडिकल कॉलेजों में 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर स्थापित करने पर पुरस्कृत किया गया