हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का डर: कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका; महिला कोच ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप

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चंडीगढ़10 मिनट पहले

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हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह ने चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने कोच के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में 31 दिसंबर 2022 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

आठ महीने बाद महिला जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने CJM की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है।

354 बी में है गिरफ्तारी का डर

पीड़िता पक्ष के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह की गिरफ्तारी कर सकती है। उनके खिलाफ लगी धारा 354 बी के तहत वह गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इस धारा के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। दीपांशू बंसल ने कहा कि इस केस में संदीप सिंह के खिलाफ पीड़िता ने जबरन दुष्कर्म की कोशिश की भी शिकायत दी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। अब आरोप तय के दौरान इन धाराओं को जोड़ने पर बहस करेंगे।

16 को कोर्ट में पेश होंगे संदीप सिंह

हरियाणा के इस हाईप्रोफाइल मामले में संदीप सिंह के खिलाफ ACJM कोर्ट चंडीगढ़ में सुनवाई होगी। 8 दिन पहले ACJM राहुल गर्ग की ओर से आरोपी संदीप सिंह को इस मामले में नोटिस भेजा गया है। उन्हें CRPC की धारा 207 के तहत चालान की कॉपी भी उपलब्ध करवाई गई है।अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। इसमें चार्जशीट के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट की अगली सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होना ही पड़ेगा।

SIT जांच के बाद जुड़ी 509 धारा

26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। SIT की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ी दी थी।

मंत्री ने बाथरुम में की जबरदस्ती

हरियाणा की जूनियर महिला कोच ने यह भी दावा किया कि उसके द्वारा मंत्री से छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन मंत्री उसे जबरन बाथरुम में लेकर गया, जहां उसने अपना लोअर भी उतार दिया। साथ ही मुझे काफी फोर्स से अपनी ओर खींचा। इस दौरान मंत्री ने बाथरुम की कुंडी भी लगा दी। जब मैंने इसका विरोध किया गया तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। जब मंत्री नहीं माना तो मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मंत्री ने भी मुझे भी थप्पड़ मारा। इस पर मैं रोने लगी। तब मंत्री कहने लगा कि स्पोर्ट्स वाली लड़कियां वर्जिन नहीं होती हैं।

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