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चंडीगढ़17 मिनट पहले
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हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। मंत्री पर आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच को खेल विभाग ने निलंबित कर दिया है। हरियाणा खेल विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन के आदेश खेल विभाग के निदेशक यशेंन्द्र सिंह ने जारी किए हैं। इससे पहले खेल विभाग ने 4 महीने पहले महिला कोच के स्टेडियम जाने पर रोक लगा रखी है। इस कारण से महिला कोच अपनी प्रेक्टिस नहीं कर पा रही है।
कोच ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री संदीप सिंह के दवाब में उस पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल वह इन पैतरों से घबराने वाली है। मंत्री के खिलाफ वह लड़ाई को जारी रखेगी।
सीएम के पास है खेल विभाग
मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगने के बाद सीएम मनोहर लाल ने खेल विभाग अपने पास रख लिया था, इसके बाद से वह ही खेल विभाग से संबंधित सभी कार्य देख रहे हैं। इधर मंत्री संदीप सिंह के 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने को लेकर जूनियर महिला कोच ने नाराजगी जाहिर की थी। इसको लेकर 10 अगस्त को महिला कोच ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन पहुंचकर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि सीएम से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से इस बात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए हैं।
यहां देखिए ऑर्डर…

16 अप्रैल से स्टेडियम पर बैन
जूनियर महिला कोच की एंट्री पंचकूला स्टेडियम में 16 अप्रैल से बैन कर दी गई है। खेल विभाग के सूत्रों के अनुसार, 12 अप्रैल को IPS अधिकारी पंकज नैन का सरकार ने खेल विभाग के डायरेक्टर पद से ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद से आए नए अधिकारियों ने कोच की प्रैक्टिस और जिम में एंट्री बैन कर दी है। इस कारण से वह प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है।
अधिकारी बैन का यह बता रहे कारण
जूनियर महिला कोच की एंट्री बैन करने के पीछे का कारण खेल विभाग के अधिकारी कुछ और ही बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि महिला कोच ने जान का खतरा बताया है, इस कारण से स्टेडियम में प्रैक्टिस के कारण दूसरे खिलाड़ियों को भी खतरा हो सकता है, जबकि कोच के परिजनों का कहना है कि जब से विभाग में नए अधिकारी आए हैं, तब से उन्होंने जानबूझ कर प्रैक्टिस बैन कर दी है।

7 महीने बाद भी दाखिल नहीं हुई चार्जशीट
26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके 3 दिन बाद 29 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को मामले की शिकायत दी। 31 दिसंबर को मंत्री के खिलाफ धारा 354, 354ए, 354 बी, 342 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया, लेकिन केस दर्ज होने के 7 महीने बाद भी चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई है, जबकि इसके लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट लगा चुका पुलिस को फटकार
वहीं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट मामले में स्वत: संज्ञान ले चुका है। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले में हो रही देरी पर जवाब मांग चुका है। सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के IGP राजकुमार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि पुलिस मामले की जांच सही दिशा में कर रही है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
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