महिला के बेटी के साथ आत्महत्या मामले में पति को 7 साल की सजा

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रूपेश कुमार भगत/गुमला. गुमला एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पति के प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला के द्वारा दो साल की बेटी के साथ कुआं में कूद कर आत्महत्या करने के मामले की सुनवाई की. घटना के 4 साल के बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी पति राजेंद्र सिंह को धारा 306 के तहत सात साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को अतरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.

कुएं कूद कर दे दी थी जान

घटना 15 सितंबर 2018 की है. घटना के बाद मृतका की बड़ी बहनरामगढ़ निवासी गुड़िया देवी ने राजेंद्र सिंह समेत उसके परिवार वालों के खिलाफ बसिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के बादगुड़िया देवी के पति के मोबाइल में फोन आया कि उसकी साली चांदनी देवी ने अपने दो साल की बेटी के साथ कुआं में कूद कर जान दे दी है.

इसके बाद वे पत्नी के साथ चांदनी के ससुराल पहुंचे.जहां पता चला कि चांदनी के पति राजेंद्र सिंह समेत ससुराल वाले उसे प्रताड़ित व मारपीट करते थे. घटना के दिन भी महिला के साथ मारपीट की गयी थी.हमेशा से हो रहे मारपीट से तंग आकर महिला ने अपनी दो साल की बेटी के साथ कुआं में कूद कर जान दे दी थी.

2012 में हुई थी शादी

बता दें कि चांदनी देवी की शादी बसिया थाना के कुड़लगा गांव के राजेंद्र सिंह से 2012 में हुई थी.. इसके बाद से उसके पति व ससुराल वालों द्वारा उसकी बहन के साथ हमेशा मारपीट की जाती थी. इस मामले को लेकर गांव में कई बार पंचायती भी हुई थी. इसके बावजूद आरोपियों द्वारा चांदनी देवी के साथ मारपीट की जाती थी. जिससे परेशान चांदनी देवी ने अपनी बेटी के साथ कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आरोपी को 4 साल के बाद सजा मिलने के बाद मृतका के परिजनों में खुशी देखी गयी.

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