चंडीगढ़13 मिनट पहले
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हरियाणा के पंचकूला में पुलिस ने हुक्का परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हुक्का संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर सुमेर प्रताप सिंह ने धारा 144 का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जो कि 22 जुलाई से लागू होकर 19 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब शहर के किसी भी होटल, रेस्तरां, हुक्का बार आदि में किसी भी प्रकार का कोई भी हुक्का नहीं परोसा जाएगा। यह आदेश लोगों के हेल्थ को देखते हुए तत्काल लागू किए गए हैं।
शहर में कराई जाएगी घोषणा
उन्होंने कहा कि जन सूचना विभाग द्वारा इस आदेश की पूरे शहर में घोषणा कराई जाएगी। इसके अलावा जिला अदालत, पुलिस स्टेशन, नगर निगम, पंचायतों, तहसील, बस अड्डे आदि के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश को चिपकाया जाएगा।
हुक्के की वजह से बीमारी का खतरा
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पंचकूला में गुप्त तरीके से हुक्का बार चलाने की सूचना है। जो निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ अलग-अलग फ्लेवर के हुक्का परोस रहे हैं। यह लोगों की हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। उन्हें आशंका है कि तंबाकू के साथ कुछ अन्य हानिकारक नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। इस प्रकार से हुक्का पीने से कई प्रकार की संक्रमित बीमारियों जैसे कोविड-19 के फैलने का खतरा भी रहता है।
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