झज्जर में धारा 144 लागू: नूंह हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट; पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर खास नजर

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झज्जरएक घंटा पहले

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झज्जर में सड़क पर उतरी पुलिस।

हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा को लेकर झज्जर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। आमजन से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों में निकाला गया। दूसरी तरफ जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला झज्जर में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें तुरंत प्रभाव से चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है।

झज्जर में फ्लैग मार्च निकालते हुए।

झज्जर में फ्लैग मार्च निकालते हुए।

डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि झज्जर पुलिस द्वारा शहर व जिले भर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन के दिशा निर्देश अनुसार फ्लैग मार्च निकाला गया है और आमजन से अपील की जा रही है कि जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखें अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की अफवाह व शांति भंग करने की बात करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। झज्जर पुलिस द्वारा किसी भी सूरत में जिले की शांति व कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी और पुलिस की टीम द्वारा व्हाट्सएप,फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है

कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका

दूसरी तरफ, जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि जिला मेवात और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति अस्थिर हो गई है और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी,सार्वजनिक अशांति और खतरे की आशंका है। इस दौरान शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा मानव जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान तथा शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने ,अस्त्र- शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू,पैट्रोल,डीजल व अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के जुलूस पर या किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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