हाइलाइट्स
नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर परिजनों को चालान भरना होगा.
वाहन को भी पुलिस जब्त कर सकती है.
साथ ही परिजनों को जेल का भी प्रावधान है.
नई दिल्ली. कई बार हम लापरवाही के चलते तो कई बार भूलवश ऐसे काम कर देते हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है. जिसकी कीमत हमें भारी चालान भर कर चुकानी होती है. ऐसी ही एक लापरवाही है जिसके चलते हमारा 25 हजार रुपये का चालान और या जेल भी हो सकती है. ये काम कोई भी भूल से नहीं करता है और ये सरासर लापरवाही का ही नतीजा होता है. इस उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ ही सरकार ने भी लोगों से कई बार अपील की है लेकिन नतीजा ढाक के दो पात समान ही निकला है. इसी के चलते अब दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने कड़ी चैकिंग शुरू कर दी है और लोगों के चालान काटने शुरू किए हैं.
ये उल्लंघन है नाबालिगों को गाड़ी देने का. लोग अपने बच्चों को स्कूटर, बाइक और यहां तक कि कार चलाने को भी दे देते हैं जो हादसे का सबब बनता है. ये ड्राइव कर रहे बच्चे के साथ ही सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन कर सामने आता है. इसको लेकर सख्त कानून भी है. आइये जानते हैं क्या है नियम और कितना है चालान.
क्या हैं नियम
नाबालिग को किसी भी तरह की बाइक, स्कूटर या कार चलाने को नहीं दी जा सकती है. यदि कोई नाबालिग गाड़ी ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके परिजनों पर 25 हजार रुपये का चालान होगा. साथ ही वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और इसमें 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है. किसी भी व्यक्ति का नॉन गियर्ड व्हीकल लाइसेंस 16 साल की उम्र में और गियर्ड व्हीकल लाइसेंस या एलएमवी लाइसेंस 18 साल या उससे ऊपर की उम्र में ही बनने का प्रावधान है. यदि बिना लाइसेंस कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पुलिस ये चालान काट सकती है.
सख्त हुई पुलिस
लोगों के न मानने और नाबालिगों के एक्सीडेंट की खबरों व गाड़ी चलाने की शिकायतों के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. पुलिस अब मुख्य मार्गों को छोड़कर गलियों व सोसायटियों में गाड़ी चला रहे नाबालिगों को पकड़ रही है. साथ ही स्कूलों के बाहर भी पुलिस ने ऐसे अभियान चला रखे हैं. ऐसे नाबालिगों को गाड़ी के साथ पकड़ कर वाहन को जब्त कर लिया जाता है और उनके परिजनों को बुला कर चालान काटा जाता है.
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Tags: Auto News, Car Bike News, E Challan
FIRST PUBLISHED : July 28, 2023, 07:00 IST
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