कुरुक्षेत्र में नशा तस्कर को डेढ़ साल कैद: पुलिस ने 2 किलो 900 ग्राम चूरा पोस्त के साथ पकड़ा था; 10 हजार जुर्माना लगाया

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कुरुक्षेत्रएक घंटा पहले

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प्रतीकात्मक फोटो।

कुरुक्षेत्र के बाबैन के बरगट मोड़ पर 2 किलो 900 ग्राम चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी रणजीत सिंह निवासी वार्ड-6 बाबैन को विशेष अदालत ने डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

भागने का किया था प्रयास
15 मई 2018 को CIA-एक की टीम बाबैन में बरगट मोड़ के पास गश्त कर रही थी। तभी वहां से गुजर रहे रणजीत सिंह को टीम ने भागने की कोशिश करते हुए काबू किया था। पूछताछ के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 900 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना बाबैन में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश से आरोपी को जेल भेज दिया था।

सवा 5 साल बाद आया फैसला
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई सवा 5 साल तक चली। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की विशेष अदालत ने रणजीत सिंह को डेढ़ साल सख्त कारावास काटने का फैसला दिया।

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