पप्पू पाण्डेय/अमेठी : यूपी के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अमेठी पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोपी को कड़ी सजा दिलाई है. न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है वहीं आरोपी द्वारा अर्थदंड न जमा करने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की भी सजा होगी.
पाक्सो के तहत दर्ज किया गया केस
दरअसल, ये पूरा मामला अमेठी जिले की अमेठी सर्किल क्षेत्र के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है, जहां बीते 19 सितंबर 2015 को विजयपाल ने गांव की ही एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
20 हजार का लगाया जुर्माना
तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने विवेचना की. विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 129, 19 नवंबर 2015 को भेजा गया था. मामले में पुलिस ने कड़ी पैरवी करते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाई है. न्यायालय ने आरोपी विजयपाल को 10 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं न्यायालय ने अर्थदंड न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
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FIRST PUBLISHED : July 18, 2023, 23:19 IST