घर में घुसकर महिला से रेप मामले में 10 साल की सजा

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मृत्युंजय कुमार/बोकारो. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी काला रजवार उर्फ महादेव रजवार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है.

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि यह घटना 17 अगस्त 2022 को चंदनकियारी थाना क्षेत्र के रजवार टोला की है. उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को रात 12 बजे अभियुक्त महादेव रजवार ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

जब महिला ने शोर-शराबा किया तो घर के लोग कमरे में पहुंचे और दोनों को नग्न अवस्था में पाया. दोनों को घरवालों ने कपड़े दिए गए. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार करते हुए उसके अंडर गारमेंट्स को भी बरामद किया था. बता दें कि कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष में संतोष का भाव दिखा.

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FIRST PUBLISHED : June 23, 2023, 21:46 IST